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‘कॉलेज में टोपी पहनकर कैसे आए’, बहन के सामने युवक की पिटाई की Video | Meerut college Young man beaten in front of sister CCTV Footage Viral

'कॉलेज में टोपी पहनकर कैसे आए', बहन के सामने युवक की पिटाई की- Video

मेरठ के कॉलेज में मारपीट का मामला

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक कॉलेज से मार-पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. इस वायरल वीडियो में बताया गया कि मुस्लिम युवक को इसलिए पीटा गया, क्योंकि उसने कॉलेज के अंदर टोपी पहनी हुई थी. हालांकि, पुलिस ने इस बात को सिरे से नकार दिया है. पुलिस ने बताया कि एक छात्र अपनी बहन के साथ फीस जमा करने आया था. कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एनएएस कॉलेज का मंगलवार शाम को एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है. इस वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक युवक और उसकी बहन कॉलेज से बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस बीच, कुछ लड़कों ने युवक से पूछा कि कॉलेज के अंदर टोपी पहन कर कैसे आया? इसके साथ ही युवक को पीटना शुरू कर दिया. अपने भाई को पीटता देख बहन ने बचाने का प्रयास भी किया.

कॉलेज से बाहर निकलते ही की पिटाई

सोशल मीडिया पर इस सीसीटीवी फुटेज को ये बताते हुए वायरल किया गया कि युवक ने सिर पर टोपी लगाए हुई थी. इसलिए कुछ अज्ञात युवकों ने उसे पीटा था. हालांकि, इस बात को पुलिस ने इस बात को नकारा है. पीड़ित युवक कॉलेज का ही छात्र बताया जा रहा हैय जो अपनी बहन के साथ फीस जमा करने आया था. फीस जमा कर के कॉलेज के बाहर जा रहा था तभी कुछ युवकों ने पिटाई करना शुरू कर दिया.

आरोपियों की हो रही पहचान

पीड़ित भाई-बहन मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के जाकिर कालोनी के रहने वाले हैं. दोनो भाई-बहन सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एनएएस कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन आरोपियों की पहचान कर रहा है. कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि यदि कोई कॉलेज का हुआ तो उसको निलंबित किया जाएगा.

फीस जमा करने आए थे भाई-बहन

सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवक की पिटाई टोपी को लेकर नहीं हुई है. एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि भाई-बहन फीस जमा करने गए थे. कुछ युवकों ने वहां मारपीट की है. उनकी शिनाख्त की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 504, 506 में केस दर्ज किया है.

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