Imran Khan Got A Big Relief From The Islamabad High Court Court Declares Toshakhana Case Inadmissible

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित कर दिया और खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी. कोर्ट के इस फैसले को पीटीआई ने अपनी जीत बताई है.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने यह फैसला सुनाया है. गौरतलब है कि इमरान खान की जमानत याचिका पर आज (मंगलवार) इस्लामाबाद में सुनवाई हो रही है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज यानी मंगलवार को कुल छह मामलों में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी. इसमें 9 मई से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी, जिस दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हिरासत में लिया गया था, जिसपर पाकिस्तान में बवाल भड़क गया था.
इमरान खान ने चीजें छुपाई
गौरतलब है कि 10 मई को तोशाखाना मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद याचिका दायर की गई थी. इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान तोशाखाना (एक भंडार, जहां विदेशी अधिकारियों की ओर से सरकारी अधिकारियों को सौंपे गए उपहार रखे जाते हैं) से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण जानबूझकर छुपाया था.
जानें पूरा मामला
पिछले साल, सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों द्वारा इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था, जिसमें उन पर अपनी संपत्ति की घोषणा में तोशखाना से प्राप्त उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पिछले साल अक्टूबर में कहा कि पीटीआई प्रमुख ने उपहारों के संबंध में गलत बयान दर्ज कराए हैं. साथ ही चीजें उन्होंने छुपाई हैं.
दरअसल, इमरान खान ने अपनी दलील देते हुए कहा था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था और बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे. हालांकि बाद में खुलासा हुआ था कि इसे बेचकर इमरान खान को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले थी.
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