यूके में बाल यौन शोषण की AI तस्वीर बनाने वालों पर होगा एक्शन, 10 साल तक सजा का भी प्रावधान

<p style="text-align: justify;"><strong>UK Government Crackdown :</strong> एआई तकनीक का इस्तेमाल करके बाल यौन शोषण की तस्वीर बनाने, रखने और शेयर करने वालों को अब नई कार्रवाई के तहत पांच साल की सजा हो सकती है. ब्रिटेन सरकार की गृह सचिव यवेट कूपर ने यह घोषणा की है.</p>
<p style="text-align: justify;">गृह सचिव यवेट कूपर ने घोषणा की कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश होगा, जो बच्चों के यौन शोषण की तस्वीर बनाने के लिए डिजाइन किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को अवैध घोषित करेगा.</p>
<p style="text-align: justify;">इसके तहत अब नए अपराध करने के बाद अपराधियों को पांच साल तक की सजा होगी. इसके अलावा, सरकार क्राइम एंड पुलिसिंग बिल लेकर आएगी, उसके अनुसार जिन लोगों के पास एआई पीडोफाइल मैनुअल पाया जाएगा, उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है.</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी विभाग ने बताया कि एआई का इस्तेमाल करके बच्चों की असली तस्वीरों को न्यूडिफाई करना और मौजूदा यौन शोषण की तस्वीरों पर उनके चेहरों को चिपकाना जैसे कार्य भी इस अपराध में से एक होंगे. नकली तस्वीरों का इस्तेमाल बच्चों को ब्लैकमेल करने और उन्हें आगे के शोषण के लिए लाइवस्ट्रीम करने के लिए भी किया जा रहा है. इस दौरान मंत्रियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑनलाइन शोषण देखने से लोग असली जीवन में भी अपराध करने के लिए प्रेरित हो सकते है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ऑनलाइन गतिविधि असली जिंदगी में अपराध करने के लिए करते हैं प्रेरितः कूपर</strong></p>
<p style="text-align: justify;">गृह सचिव ने कहा, "हमें जानते हैं कि अपराधियों की ऑनलाइन गतिविधियां अक्सर उन्हें असली जिंदगी में सबसे भयानक अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं." उन्होंने कहा, "यह सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने में हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं दिखाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे कानून इस तरह के नए खतरों पर लगाम लगाए."</p>
<p style="text-align: justify;">इस बिल में बाल यौन शोषण की तस्वीरों के शेयर करने वाले वेबसाइट्स को चलाने वाले पीडोफाइल्स के खिलाफ भी विशेष अपराध का प्रावधान किया जाएगा और इस अपराध के लिए उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है. यूके सरकार ने बताया कि बाल यौन शोषण के किसी न किसी रूप से हर साल करीब 5 लाख बच्चे शिकार बन रहे हैं.</p>
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