कांग्रेस नेता अजय राय को बड़ा झटका, गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ याचिका खारिज | UP Congress President Ajay Rai Allahabad HC Rejects Plea To Cancel Gangster Act Case


यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय
यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है. याचिका में ट्रायल कोर्ट में चल रही प्रोसिडिंग को रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ 27 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है. कोर्ट ने कहा की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है.
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने केस को मेरिट पर ना पाते हुए कि याचिका खारिज कर दी. बता दें कि वाराणसी के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा है. मामले में पुलिस ने चार्जशीट 28 अक्टूबर 2011 को दाखिल कर दी थी. इससे एक साल पहले अजय राय और चार अन्य के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी.
इस मामले में 2010 में आईपीसी की धारा 147, 148, 448, 511, 323,504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, व सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी. बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया. कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का केस शिकायतकर्ता की शिकायत पर नहीं राज्य सरकार की तरफ से कायम किया गया है.