…खटाखट ₹8500 वाला वादा पहुंचा हाई कोर्ट, कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग | khatakhat khatakhat rahul gandhi promise of 8500 rupees


इलाहाबाद हाईकोर्ट.
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खटाखट…खटाखट…खटाखट 8500 रुपये वाला वादा खूब चर्चा में रहा था. अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इसमें कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पंजीकरण निलंबित करने की मांग की गई है.
सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अधिवक्ता ओ पी सिंह और शाश्वत आनंद के मार्फत यह जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसकी अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना है. याचिका में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद जुलाई महीने से प्रतिमाह 8500 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था, जो वादा झूठा निकला.
लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपये मिलेंगे
याचिका में कहा गया है, इस वादे के जरिए कांग्रेस सहित सहयोगी दलों को वोट देने वाले को प्रतिमाह रुपये दिए जाने की गारंटी दी गई थी. वोट के बदले रुपये देने का लालच दिया गया था. कांग्रेस पार्टी के इस वादा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं. साथ ही पावती रसीद भी है. इससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपये मिलेंगे.
आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की
याचिका में आगे कहा गया है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने 2 मई को एडवाइजरी भी जारी की थी. मगर, कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया. याची का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(ए) का खुला उल्लंघन है.
साथ ही भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है. याची ने कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया है. मगर, आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद यह जनहित याचिका दायर की गई है.