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‘पापा चाचा ने मां को सिलबट्टे से मारा…’ 6 साल की मासूम की गवाही ने हत्यारों को कराई उम्रकैद | Bareilly Father and uncle murdered mother hearing statement on 6 year old girl court

'पापा-चाचा ने मां को सिलबट्टे से मारा...' 6 साल की मासूम की गवाही ने हत्यारों को कराई उम्रकैद

सांकेतिक तस्वीरImage Credit source: tv9 Hindi

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में 6 साल की बेटी ने मां के हत्यारों को सजा दिलवाई है. कोर्ट ने महिला के हत्या के मामले में पति और देवर को आजीवन कारावास की सजा दी है. इस मामले की चश्मदीद 6 साल की बेटी रही है. हत्यारों के खिलाफ कोर्ट में 6 साल की बेटी ने गवाही दी है. इसके बाद ही कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

हत्या का यह मामला 16 अगस्त 2021 का है. बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के शांति बिहार में विनिता की हत्या हुई थी. उस वक्त बच्ची की उम्र महज 4 साल थी. हत्या के वक्त मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी.

बेटी के सामने की गई मां की हत्या

पुलिस ने उसी वक्त मृतका की बेटी कोमल के बयान लिए थे. बेटी ने पुलिस को बताया था की पापा और चाचा ने मम्मी को सिलबट्टे से मारा है. तब कोमल की उम्र उस वक्त महज 4 साल की थी. उसके सामने ही उसकी मां की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

दहेज के लिए किया गया प्रताड़ित

एडीजीसी एडवोकेट सचिन जायसवाल ने बताया की भुता के गजनेरा की रहने वाली विनीता का विवाह सुभाष नगर थाना क्षेत्र के शांति विहार निवासी विपिन सक्सेना के साथ हुआ था. शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. शादी के 6 साल बाद ही विपिन ने अपने भाई के साथ मिलकर विनीता की हत्या कर दी थी.

हत्या के मामले में पेश किए गए कुल 6 गवाह

वकील सचिन ने बताया कि इस मामले में कुल 6 गवाह पेश किए गए थे. जिसमे मुख्य गवाह मृतका की 6 साल की बेटी जो की घटना की चश्मदीद थी. उसकी गवाही पर बच्ची के पिता और चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

साथ ही उन्होंने बताया की सीएम के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महिला संबंधी अपराधो में सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए. एडीजे तबरेज अहमद की कोर्ट ने मृतका विनिता के पति विपिन सक्सेना और देवर आकाश सक्सेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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