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पूर्व सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से झटका, आत्महत्या उकसाने के मामले में याचिका खारिज

पूर्व सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से झटका, आत्महत्या उकसाने के मामले में याचिका खारिज

पूर्व सांसद अतुल राय.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व सांसद अतुल राय की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को लखनऊ से ट्रांसफर करने की मांग की थी. इस मामले में रेप पीड़िता और उसके साथी ने सुप्रीम कोर्ट के गेट पर आत्मदाह किया था. घटना के बाद लखनऊ जिला न्यायालय में अतुल राय और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई थी.

याचिका में अतुल राय ने दलील दी कि घटना के समय वह वाराणसी जेल में बंद थे और आत्महत्या नई दिल्ली में हुई, इसलिए लखनऊ में मुकदमा नहीं चल सकता. राज्य सरकार की ओर से एएजी विनोद शाही और एजीए अनुराग वर्मा ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर लखनऊ में पीड़िता के खिलाफ गलत पोस्ट साझा की गई, जिसके चलते यह घटना हुई. हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानते हुए याचिका खारिज कर दी और मुकदमा लखनऊ में ही चलाने का आदेश दिया.

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