प्रयागराज में बांटी जाएंगी शराब की 1040 दुकानें, कब से शुरू होगी लॉटरी?


(फाइल फोटो)
यूपी का आबकारी विभाग सरकारी राजस्व का प्रमुख जरिया है. प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है, जिसके तहत शराब की दुकानों के आवंटन के लिए 17 फरवरी से ई-लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस नीति का उद्देश्य सरकारी राजस्व में वृद्धि करना और दुकानदारों को बेहतर लाभ प्रदान करना है. इस बार दुकान आवंटन की प्रक्रिया में कुछ नए नियम भी शामिल किए गए हैं.
इस नई नीति के तहत प्रयागराज में कुल 1,040 दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. इनमें से 518 दुकानों का आवंटन देसी शराब के लिए होगा, जबकि 385 दुकानें ऐसी होंगी, जहां विदेशी शराब और बीयर दोनों उपलब्ध होंगे. इसके अलावा 18 मॉडल शॉप और 119 भांग की दुकानों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे.
आवेदन के लिए बदले गए नियम
नई आबकारी नीति के तहत दुकानों का आवंटन अब ई-लॉटरी के माध्यम से होने वाला है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी. इस बार एक आवेदक एक दुकान के लिए आवेदन कर सकता है. पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक आवेदक को दो से ज्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी.
इसके अलावा, आवेदन के लिए सिक्योरिटी मनी नहीं ली जा रही है, बल्कि आवेदक को केवल एप्लीकेशन मनी देना होगा, जो 40 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है और यह राशि दुकान के आधार पर अलग-अलग होगी.
बिक्री के आधार पर लाइसेंस फीस
दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि इस लॉटरी के बाद जिनका भी चयन होगा, उन्हें अपनी दुकान के आधार पर लाइसेंस फीस देनी होगी, जो तर्कसंगत रूप से तय की जाएगी. इस बार लाइसेंस फीस को दुकानों में होने वाली बिक्री के आधार पर निर्धारित किया गया है.
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इसका मतलब है कि जिनकी बिक्री कम होगी, उन्हें कम फीस देनी होगी और जिनकी बिक्री ज्यादा होगी, उन्हें ज्यादा फीस देनी होगी. यह नीति दुकानदारों के फायदे में रहेगी.
इस नीति में दुकानदारों को अधिक लाभ
जिला आबकारी अधिकारी सुशील मिश्रा के अनुसार, इस बार की नीति में दुकानदारों को अधिक लाभ होगा. उन्होंने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया 6 मार्च को होगी और अगले साल सिर्फ नवीनीकरण (Renewal) किया जाएगा. भविष्य में अगली लॉटरी 2026-2027 में होगी. नई आबकारी नीति और लॉटरी प्रक्रिया के तहत शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता और लाभ का ध्यान रखा गया है.