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‘सरेंडर कर दो पति देव…’ किसान आत्महत्या मामले में फरार BJP नेता की पत्नी की अपील | Kanpur News BJP leader Wife advice to absconding in farmer suicide case

'सरेंडर कर दो पति देव...' किसान आत्महत्या मामले में फरार BJP नेता की पत्नी की अपील

कानपुर बीजेपी नेता की पत्नी का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कानपुर में चकेरी निवासी किसान बाबू सिंह यादव की आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आया है. इस मामले में फरार चल रहे बीजेपी नेता की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बीजेपी नेता की पत्नी अपने पति को सरेंडर करने की सलाह दी रही है. कह रही है कि बच्चों से लेकर माता पिता तक सब परेशान हैं, अब वह सरेंडर कर दें, इसी में सबकी भलाई है. इस वीडियो में बीजेपी नेता की पत्नी उन्हें बेकसूर भी बता रही है, कह रही है कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिल जाएगा.

इस मुकदमे में बीजेपी नेता प्रिया रंजन समेत कुल छह नामजद आरोपी हैं. बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस ने बीते मंगलवार को जमीन खरीदने वाले यशोदा नगर निवासी मधुर पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इसके साथ ही पुलिस ने राहुल जैन नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया है.इस मामले में बीजेपी नेता प्रियां रंजन आशु दिवाकर की भूमिका को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचाने के लिए प्रिया रंजन दास ने न्यायालय की शरण ले ली है.

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फिलहाल कानपुर पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी. पुलिस के मुताबिक किसान बाबू सिंह यादव ने 17 दिन पहले मुख्यमंत्री के नाम एक सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड कर लिया था. बाबू सिंह यादव ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दी थी. उसने सुसाइड नोट में कुछ नाम लिखे थे और इन्हीं नामों को जिम्मेदार बताया था. पुलिस ने इन सभी नामों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में फरार सभी आरोपियों के खिलाफ 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. यह आरोपी लगातार भागे फिर रहे हैं.

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इस बीच उनकी पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है. उनका कहना है कि काफी प्रयास के बाद भी पति से संपर्क नहीं हो पा रहा. इसलिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है. उधर, बीजेपी नेता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने एफआईआर खारिज करने के लिए अपील की है. कानपुर के डीसीपी पूर्वी शिवाजी शुक्ल ने बताया कि हाई कोर्ट में याचिका के विरोध में मजबूत साक्ष्य सबूत दिए गए हैं. इससे बीजेपी नेता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है.

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