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Arvind Kejriwal Bail Rouse Avenue Court order on which ground got bail in Delhi Excise Policy Case

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 जून, 2024) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. एक दिन पहले ही रात को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बेल दी थी, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय हाईकोर्ट पहुंच गया. बेंच ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक जमानत पर स्टे रहेगा. कल सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए एक कोट का जिक्र करते हुए कहा कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए.

कोर्ट कहा कि मामले में ईडी का रवैया पक्षपाती है और उसके पास इसके भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, जो साबित करें कि धोखाधड़ी में अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट लिंक है. 

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी यह भी साबित नहीं कर सकी कि आरोपी विजय नायर अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहे थे. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देते हुए कहा, ‘बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि ये ज्यादा सही होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा न हो. हजारों ऐसे मामले हैं, जिनमें आरोपियों को लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ता है, जब तक की वह निर्दोष साबित नहीं हो जाए. न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि दिखना चाहिए.’

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