The Kerala Story Supreme Court West Bengal CJI DY Chnadrachud Said Not Stop Fundamental Rights ANN

The Kerala Story: ‘द केरला स्टोरी’ पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (18 मई) को सुनवाई हुई. इस दौरान पश्चिम बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था. इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं. कानून-व्यवस्था संभालना सरकार का काम है. अगर किसी ज़िले की विशेष स्थिति के चलते रोक लगती तो अलग बात थी. आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है.’
दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर 8 मई को बैन लगाया था. इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब प्रतिबंध के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखना के लिए ऐसा किया गया है. हम ऐसा करके हिंसा को रोकना चाहते हैं.
बनर्जी ने कहा था कि कश्मीरी फाइल्स फिल्म क्यों बनाई? एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया. केरल फाइल क्या है? अब केरल को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है. इस फैसले के खिलाफ ‘द केरला स्टोरी’ के निर्माता सनशाइन प्रोडक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.