8 साल तक केस लड़ा नाना, पोती को दिलाया इंसाफ; 4 दरिंदे 25 साल तक काटेंगे जेल | Kanpur girl student gangrape case – court sentenced 25 years imprisonment to all four culprits-stwr


सांकेतिक तस्वीर.
उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट ने छात्रा से गैंगरेप मामले में फैसला सुनाया है. चारों दोषियों को कोर्ट ने 25-25 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 52-52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को 200000 रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है. कानपुर के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह फैसला सुनाया है.
सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजन भावना गुप्ता ने कहा कि ऐसे अपराध गंभीर वह जघन्य हैं. दोषियों को अधिकतम से अधिकतम सजा मिलनी चाहिए, जिससे अपराध की पुनरावृत्ति समाज में कोई न कर सके. ऐसे अपराधियों की सजा से समाज में उचित संदेश जा सके. क्योंकि गैंगरेप जैसे अपराध से पीड़िता तो बिल्कुल टूट जाती ही है, उसका पूरा परिवार भी डर और भय के माहौल में रहता है.
8 साल तक केस लड़ा नाना
साल 2016 में पनकी थाना क्षेत्र निवासी कक्षा 9 की छात्रा साइकिल से स्कूल गई थी. दोपहर 1:00 बजे वह रोती हुई घर वापस लौटी और नाना से दरिंदगी की कहानी बताई. साथ ही आरोपियों के नाम भी बताएं. उसने बताया कि मोहल्ले में रहने वाला अंकित उसे घूमने के बहाने कल्याणपुर रेलवे स्टेशन ले गया. वहां जितेंद्र उसे मिला. उसकी साइकिल स्टेशन के स्टैंड पर खड़ी करके दोनों प्राइवेट बस से उसे क्षेत्र के एक स्कूल के पास ले गए. यहां दो आरोपी के दो दोस्त करण और विशाल भी आ गए. सभी ने उसके साथ गैंगरेप किया.
गैंगरेप के बाद उसके साथ मारपीट की गई. साथ ही आरोपियों ने धमकाकर किसी को इस बारे में नहीं बताने को कहा. पीड़िता के नाना ने पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की जांच के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. अभियोजन की ओर से 10 गवाह कोर्ट में पेश हुए. सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी मानकर यह फैसला सुनाया है.