मारपीट के केस में आजम खान और अब्दुल्ला बरी, जानें क्या है पूरा मामला | azam khan son abdullah azam wife court grants bail rampur mp mla court stwss


आजम खान. (फाइल फोटो)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनका पूरा परिवार इस समय कई न्यायिक मामलों में घिरा हुआ है. इसी बीच शनिवार को उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई जहां दो मामलों में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया. विशेष सत्र अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के हत्या की कोशिश के एक मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण दोनों को बरी किया है.
इस मामले में बरकरार रखी सजा
हालांकि, कोर्ट ने चार साल पुराने जालसाजी मामले में उनकी सात साल की सजा बरकरार रखी है. हत्या के प्रयास के मामले में दोनों पर आरोप लगे थे कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और दो अन्य लोगों ने एक पड़ोसी को जमीन के लिए धमकी दी थी. जिसके बाद उनपर हत्या और चोट पहुंचाना से जुड़ी धाराएं लगाई गई थीं.
खारिज कर दी अपील
वहीं, अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की कैद के खिलाफ आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे की अपील को खारिज कर दिया है. विशेष सत्र अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उसने कोई कानूनी गलती नहीं पाई गई. बता दें कि आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल और तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं.