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Karnataka Minor Girl Was Raped After Befriending Her On Instagram Court Sentenced Her To Life Imprisonment Under Posco Act

Karnataka Crime: कर्नाटक के उडुपी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत और फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले युवक को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. युवक ने लड़की से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की थी. इस घटना की शिकायत तीन साल पहले करकला ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में की गई थी और फैसला 7 फरवरी को सुनाया गया है. जिसमें दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

पुलिस ने दायर की चार्जशीट
पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार आरोपी ने 12 फरवरी 2020 आरोपी नाबालिग लड़की के घर में उस समय आया था जब घर में कोई नहीं था. उसने लड़की को बातों में बहला फुसला कर उसका यौन शोषण किया था. उसके बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता की मां को घटना के बारे में उस समय पता चला, जब 27 सितंबर 2020 को छात्रा ने क्लास में जाने से मना कर दिया और यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी मां को बताया था.

आरोपी की पहचान बेलथांगडी तालुक के वेनूर निवासी 26 वर्षीय राधाकृष्ण के रूप में हुई है. जिसने 2019 में इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से दोस्ती की थी. न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने आरोपी  राधाकृष्ण को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराधों के लिए कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. न्यायाधीश ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

पीड़िता की मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
इसके बाद पीड़िता के मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. तत्कालीन पुलिस निरीक्षक महेश प्रसाद ने आरोपी राधाकृष्ण को गिरफ्तार किया और आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की थी. वहीं, विशेष लोक अभियोजक वाई टी राघवेंद्र ने अदालत के समक्ष 18 गवाहों को पेश किया था. आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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