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LGBTQ Marriage Banned In Uganda Passes Strict Anti Homosexuality Law

Anti-Homosexuality Law In Uganda: एक ओर जहां दुनिया में समलैंगिकों के अधिकारों पर बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों में सख्‍त समलैंगिक विरोधी कानून लागू किए जा रहे हैं. एक अफ्रीकी देश ने LGBTQ को लेकर ऐसा कानून बनाया है कि अब वहां समलैंगिक संबंध बनाने वाले कठोर दंड के भागी होंगे. वो देश है- युगांडा (Uganda).

न्‍यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, युगांडा की सरकार ने अपने देश में समलैंगिक संबंधों के लिए सख्त कानून पारित किया है, जो LGBTQ के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह कानून समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर के लिए पहला ऐसा दंडात्‍मक कानून है, जिसे युगांडा की संसद ने सेम-सेक्‍स पार्टनर (LGBTQ) को दंडित करने के लिए पारित किया है.

30 से अधिक अफ्रीकी देशों ने समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगाया
ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए, अरब के एक चैनल अल जज़ीरा ने बताया कि 30 से अधिक अफ्रीकी देशों ने समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें अब युगांडा भी शामिल है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि युगांडा में समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के लिए डाले गए अंतिम वोट के बाद संसदीय अध्यक्ष अनीता एनेट ने कहा, “यह बिल रिकॉर्ड समय में पारित हुआ”. यह कानून समान-सेक्स संबंधों के साथ-साथ समलैंगिक व्यवहार को बढ़ावा देने और समलैंगिक गतिविधि में भाग लेने के इरादों को पाबंद करेगा.

समलैंगिकता के दोषी को हो सकता है आजीवन कारावास
युगांडा में पारित किए गए कानून के बारे में बताया गया है कि इसमें दोषियों के खिलाफ कठोर जुर्माने का प्रावधान है, और उसके अलावा, कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप तथाकथित “गंभीर” समलैंगिकता के लिए मृत्यु और समलैंगिक यौन संबंध के लिए आजीवन कारावास हो सकता है. कानून के अनुसार, गंभीर समलैंगिकता में अन्य बातों के अलावा, नाबालिगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाना या जब कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है, शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: LGBTQ: इस देश में पुरुषों के बीच यौन संबंध बनाना नहीं होगा अपराध, लेकिन समलैंगिक शादी को झटका

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