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Maharashtra: उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बड़ी बेंच में नहीं भेजा जाएगा मामला, 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला


<p style="text-align: justify;"><strong>Maharashtra Politics:</strong> महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शिंदे-उद्धव विवाद के एक पहलू को बड़ी बेंच में भेजने से इनकार कर दिया है. उद्धव कैंप ने कोर्ट में यह मांग की थी. 5 जजों की बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाया.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">उद्धव कैंप ने अपनी याचिका में 2016 के नबाम रेबिया फैसले को समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच को भेजने की मांग की थी. इस फैसले में कहा गया था कि जब स्पीकर के खिलाफ खुद पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, तब वह विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं कर सकते हैं. कोर्ट अब 21 फरवरी से मुख्य केस पर सुनवाई शुरू करेगी.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>खबर अपडेट हो रही है…</strong></p>

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