Karnataka Crime 8 Minor Girl Students Became Victims Of Sexual Harassment In Karnataka 5 Including The Principal Arrested

Karnataka Sexual Harassment: कर्नाटक में स्कूली छात्राओं से यौन उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पर पुलिस ने हासन में एक आवासीय परिसर में स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी, जहां स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस के अनुसार, यह घटना हासन जिले के बेलुरु तालुक के हलेबीडु पुलिस थाने की सीमा के बालिका आवासीय विद्यालय में हुई थी. छात्रावास का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है.
ऐसे हुआ घटना का खुलासा
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आवासीय सुविधा में पढ़ने वाली आठ नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है. घटना का खुलासा जिला बाल कल्याण अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान हुआ. पुलिस ने इस मामले में प्रधानाध्यापक, दो शिक्षकों और एक सुरक्षा गार्ड समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में अभी और ब्योरा सामने आना बाकी है और आगे की जांच चल रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से मामले की पूछताछ की जाएगी.
बेंगलुरु से आया था ऐसा मामला
इससे पहले पिछले साल नवंबर में ऐसा ही मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से आया था. यहां पर अंजनप्पा हेब्बल नाम के एक आरोपी शिक्षक ने करीब तीन महीने तक कक्षा 8 और 9 की लगभग 15 नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण किया था. आरोपी एक सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का शिक्षक है. पीड़ित छात्राओं ने अपने पैरेंट्स को शिक्षक की सारी करतूत बताई थीं. जिसके बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि नाबालिग छात्राओं को फिजिकल एजुकेशन की कक्षाओं और लंच ब्रेक के दौरान अनुचित तरीके से छूने और चूमने के आरोप में शिक्षक अंजनप्पा हेब्बल को गिरफ्तार किया गया. आरोपी शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए तीन से पांच साल की जेल की सजा) धारा 12 (तीन साल तक की जेल और बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिए जुर्माना प्रदान करना) और धारा 354 (हमला) के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.