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Mumbai Crime A Palghar District Minor Girl Raped In Lockdown Accused Arrested By Mumbai Police After One And A Half Year ANN

Mumbai Crime: लॉकडाउन के दौरान अपने प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुंबई की कांदीवली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. लगभग डेढ़ साल पहले आरोपी मुमताज़ शैख़ के खिलाफ मीरा-भायंदर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले पेल्हार पुलिस स्टेशन में नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा था. पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक 40 साल के मुमताज शैख ने अपने पड़ोस में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. 

कांदीवली पुलिस स्टेशन की क्राइम विभाग की पुलिस निरीक्षक दीप शिखा वारे ने बताया कि नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पिछले डेढ़ सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था. अपने परिजनों को भी झूठ बोलकर बार-बार गुमराह कर रहा था. इसके अलावा वह समय-समय पर अपना ठिकाना और पेशा भी बदल रहा था. ठाणे ज़िला की पेल्हार पुलिस लगातार आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. लेकिन शातिर आरोपी बार-बार बच निकलता था.

पुलिस को सूत्रों से मिली जानकारी
लगभग डेढ़ साल बाद पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि आरोपी इन दिनो मुंबई के कांदीवली में ऑटो रिक्शा चलाता है. कांदीवली पुलिस स्टेशन की क्राइम विभाग की पुलिस निरीक्षक दीप शिखा वारे ने बताया कि पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम ने 8 फरवरी को कांदिवली पुलिस को आरोपी को पकड़ने के लिए मदद की गुहार लगाई. जिसके बाद दीप शिखा वारे के मार्गदर्शन में एटीसी अधिकारी पुलिस सब इंस्पेक्टर घाड़गे ने दो टीमों का गठन किया और जांच शुरू की. तकनीकी जांच में पता चला कि आरोपी बोरीवली, कांदिवली, दहिसर और मालवणी इलाके में घूम रहा है और अनुमान लगाया गया कि वह एक रिक्शा चालक हो सकता है. जांच में यह भी पता चला है कि वह गणेश नगर इलाके में रहता है. आरोपी के ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को लालजी पाढा इलाके से पकड़ने में सफलता हासिल की.

कांदिवली पुलिस स्टेशन के पुलिस सब-इंस्पेक्टर प्रकाश घाड़गे ने एटीसी टीम के साथ आरोपी को हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान करने के बाद उसे पेल्हार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया. पेल्हार पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 376(2)(एन)और 506 के तहत गिरफ्तार कर उसे जेल की सलाखों में भेज दिया है.

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