विश्व

Pakistan PTI Leader Shireen Mazari Arrest Hearing Lahore High Court Ordered Release Her

PTI’s Shireen Mazari Released: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान (Imran Khan) के लिए आज एक राहतभरी खबर है. लाहौर हाईकोर्ट (LHC) ने इमरान की करीबी नेता शिरीन मजारी (Shireen Mazari) को रिहा करने का आदेश दे दिया है. शिरीन की गिरफ्तारी को न्यायालय की रावलपिंडी-पीठ ने ‘अवैध’ भी घोषित किया है.

शिरीन को पाकिस्तान में बीते 12 मई को गिरफ्तार किया गया था. वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी की उपाध्यक्ष हैं. पाकिस्‍तानी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल के चलते की थी. इमरान को गिरफ्तार किए जाने के बाद पाकिस्‍तानी की राजधानी इस्‍लामाबाद समेत देशभर में हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसमें कई लोगों की जानें गई थीं और अरबों रुपये की संपत्ति को नुकसान हुआ था. 

मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की धारा-3 से गिरफ्तार हुई थीं शिरीन
डॉ. शिरीन मजारी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए थे. इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में उन्‍हें उनके आवास से रात के समय गिरफ्तार किया था. उसके बाद शिरीन की बेटी ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया था कि यह कदम अवैध, असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. और, आज शिरीन की बेटी के लिए तब बड़ी खुशखबरी आई, जब लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने शिरीन की गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित करते हुए उन्‍हें रिहा करने का आदेश दे दिया. 

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किए गए थे इमरान
पाकिस्‍तान में शिरीन मजारी से पहले इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और सीनेटर एजाज चौधरी सहित कई अन्य पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी. इमरान को वहां नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने अल कादिर ट्रस्ट मामले (Al Qadir Trust Scam Case) में गिरफ्तार करवाया था. हालांकि, उसके 48 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को रिहा करा दिया. अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की ओर से बताया गया है कि इमरान खान 23 मई को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में ही पूछताछ के लिए NAB के समक्ष पेश होंगे. 

यह भी पढ़ें:

Imran Khan 23 मई को क्या करेंगे? NAB ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में पेश होने के लिए कहा, इसी केस में अचानक गिरफ्तार किए गए थे पूर्व PAK पीएम

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button