Pakistan Sindh Police SHO Officers Suspend After Manhandling Hindu Man For Violating Ramzan Rule

Pakistan Sindh Police Harassing: पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में पुलिस अधिकारी ने हिंदू दुकानदार के साथ मारपीट की. पुलिस ने दुकानदार पर आरोप लगाया गया था कि उसने रमजान के महीने में सार्वजनिक रूप से खाने-पीने से मना किए जाने वाले कानून का उल्लंघन किया है.
पुलिस की ओर से मारपीट का मामला सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई तब की गई जब घोटकी जिले के खानपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) काबिल भयो हाथ में एक छड़ी लेकर घूम रहे थे और कुछ दुकानदारों को मार रहे थे.
SHO काबिल भयो कुछ दुकानदारों को मार रहे थे
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक SHO काबिल भयो कुछ दुकानदारों को मार रहे थे, जिसमें हिंदू पुरुष भी शामिल थे. वे लोग बिरयानी तैयार कर रहे थे. एक व्यक्ति ने कहा, “मैं कसम खाता हूं कि मैं हिंदू समुदाय से हूं. हम खाना खा रहा थे. हम रमजान के दौरान घर के अंदर भोजन सेवा नहीं चलाते हैं.” वहीं SHO ने सार्वजनिक रूप से हिंदू रेस्तरां के मालिक को अपनी पवित्र पुस्तक की शपथ लेने के लिए मजबूर किया.
वीडियो वायरल
इस घटना से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद सिंध मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने नोटिस भेजा और पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) सुक्कुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) घोटकी को लिखा. SHRC के ओर से जारी एक पत्र में कहा गया कि यह अधिनियम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, चाहे उनका धर्म और विश्वास कुछ भी हो और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 20 के खिलाफ जाता है, जो धार्मिक संस्थानों को मानने और प्रबंधित करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. ये SHO का व्यवहार अल्पसंख्यक अधिकारों पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश तसादुक हुसैन जिलानी के तरफ से 19 जून, 2014 को जारी किए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ था.
“How dare you open Dhaba in Ramzan, O Hindu? Keep your bhagvan (idol) on your head and down your shutter”
– Pak Sindh police SHO reminds poor Hindu Dhaba owner it’s the ‘land of Islam’pic.twitter.com/bF3uhb9ZTK
— Pakistan Untold (@pakistan_untold) March 24, 2023
सबसे बड़ी हिंदु आबादी वाला इलाका
SHRC के अध्यक्ष इकबाल देथो ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच करने और SHO के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, रमजान अध्यादेश में कहा गया है कि केवल इस्लाम के सिद्धांतों के तहत उपवास करने वाले लोगों को रमजान के महीने में उपवास के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खाने, पीने और धूम्रपान करने से रोक दिया जाता है. वहीं आपको बता दे कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिन्दू आबादी वाला इलाका है.
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