अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका, चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल | afzal ansari gangster act hearing allahabad high court gazipur lok sabha election


गाजीपुर से सांसद और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की दायर की गई याचिका पर आज यानी 3 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अफजाल अंसारी को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट में अब उनकी याचिका पर 13 मई को सुबह 10 बजे सुनवाई होगी.हाई कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई तारीख की वजह से अफजाल अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं.
अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई. गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा मिली थी जिसको रद्द करने की लिए याचिका दायर की गई थी. बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उनके परिवार ने 4 साल की इस सजा को और बढ़ाए जाने की मांग की.
13 मई को होगी इस मामले में सुनवाई
अफजाल अंसारी के इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 13 मई को गवर्नमेंट अपील पीड़ित की रिवीजन के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है. अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल यानी साल 2023 में 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद अफजाल को जेल भेज दिया गया था. जेल जाने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी. हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर अंसारी को जमानत दे दी थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस सजा पर रोक लगा दी थी.
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लोकसभा चुनाव लड़ने में आ रही मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल की संसद सदस्यता बहाल हो गई है. समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया है. अफजाल अंसारी को अगर इस मामले में कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो फिर वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निपटाना है. लोकसभा चुनाव को और अपनी सजा को देखते हुए उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी नुसरत अंसारी को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है.