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ज्ञानवापी केसः 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद HC का फैसला आज, 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई | Allahabad High Court to pronounce on Tuesday verdict on 5 pleas challenging Gyanvapi survey

ज्ञानवापी केसः 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद HC का फैसला आज, 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (File/PTI)

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (AIMC) और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (UPSCWB) समेत पांच अन्य की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज (मंगलवार) अपना फैसला सुनाने जा रहा है. इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच का फैसला आज सुबह 11 बजे के करीब आ सकता है. हाईकोर्ट में जिन 5 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आना है, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की मेनटेनिबिलीटी से जुड़ी हुई हैं, जबकि शेष 2 अर्जियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं.

प्लेसेस आफ वरशिप एक्ट लागू होगा या नहीं

भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों की ओर से वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट को अपने फैसले में मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं. दूसरी ओर इस मसले पर मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के प्लेसेस आफ वरशिप एक्ट के तहत आदि विश्वेश्वर के मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती है.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि इस केस की पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1991 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती. इस कानून के अनुसार, किसी भी धर्म के पूजा स्थल का जो अस्तित्व 15 अगस्त 1947 के दिन था, वही बाद में भी रहेगा.

हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि यह विवाद आजादी से पहले का है और ज्ञानवापी विवाद में प्लेसेस आफ वरशिप एक्ट लागू ही नहीं होगा. मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 8 दिसंबर को चौथी बार अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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वाराणसी में ASI ने दाखिल की रिपोर्ट

दूसरी ओर, एएसआई की ओर से आज सोमवार को कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण से जुड़ी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल कर दी गई. अब जिला न्यायाधीश ने लिफाफा खोलने और पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट देने के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है.

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एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तौर पर सर्वेक्षण किया है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण किए जाने से पहले पहले से मौजूद किसी हिंदू मंदिर के ढांचे पर किया गया था?

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